ताज ट्रेपेज़ियम: Difference between revisions

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== '''इस पहल का परिणाम''' ==
== '''इस पहल का परिणाम''' ==
सुप्रीम कोर्ट ने एम.सी. मेहता  की याचिका पर काम किया .  सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के आसपास की लगभग 2000 फैक्ट्री साइटों को हटाने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने एम.सी. मेहता  की याचिका पर काम किया .  सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के आसपास की लगभग 2000 फैक्ट्री साइटों को हटाने का आदेश दिया।
इस फैसले में आगरा में ताज महल के आसपास कोयले और कोक प्रदूषकों पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है।  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, इन कोयला उद्योगों और तेल रिफाइनरियों को दूसरी जगह स्थानांतरित करना होगा।


== '''निष्कर्ष''' ==
== '''निष्कर्ष''' ==

Revision as of 14:31, 17 September 2023

ताज ट्रैपेज़ियम

जैसा कि हम जानते हैं कि ताजमहल एक ऐतिहासिक स्मारक है, और यह दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक है।  इसकी चमक बचाने के लिए, ताज ट्रैपेज़ियम सरकार द्वारा बनाई गई एक प्रणाली है जिसमें लगभग 10400 वर्ग किलोमीटर दूर इस ऐतिहासिक स्मारक के आसपास कोई कारखाना या उद्योग नहीं लगाया जा सकता है।

इस योजना का उद्देश्य ‘ताज ट्रैपेज़ियम’ में हवा को साफ करना है – एक क्षेत्र जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और भरतपुर शहर शामिल हैं क्योंकि यह क्षेत्र ट्रैपेज़ियम जैसा दिखता है, सरकार ने इस मामले को ताज ट्रैपेज़ियम कहा है।

कैसे शुरू हुई ये पहल

एम.सी.  मेहता जो पेशे से वकील थे, उन्होंने 1984 में ताज महल का दौरा किया और देखा कि ताज महल का सफेद संगमरमर पीला हो रहा है।  उन्होंने माना कि ताज (प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक) अपनी मोती जैसी सफेद चमक खो रहा है।  इसके सफेद संगमरमर की चमक फीकी पड़ रही है और यह दिन-ब-दिन पीला नजर आने लगा है। उन्होंने इसका कारण खोजा कि ताज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब उन्हें इस बदलाव के पीछे एक ठोस कारण मिला, ताज महल की भौगोलिक स्थिति यमुना के किनारे की है।

और साथ ही यमुना के तट पर कई कारखाने स्थापित किए गए हैं, जिनसे कई जहरीली गैसें जैसे CO, CO2, SO2, NO2 या वायु प्रदूषक हवा में छोड़े जाते हैं जो नमी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एसिड का निर्माण होता है।  इस अम्ल के कारण लगातार अम्लीय वर्षा होती रहती है। 

इस अम्लीय वर्षा के कारण ताज लगातार अपनी मोती जैसी सफेद चमक खो रहा है।  उसके बाद एम सी मेहता ने यमुना स्थलों के पास स्थित कारखानों और वायु प्रदूषक कारक उद्योगों के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की।

इस पहल का परिणाम

सुप्रीम कोर्ट ने एम.सी. मेहता  की याचिका पर काम किया .  सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के आसपास की लगभग 2000 फैक्ट्री साइटों को हटाने का आदेश दिया।

इस फैसले में आगरा में ताज महल के आसपास कोयले और कोक प्रदूषकों पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, इन कोयला उद्योगों और तेल रिफाइनरियों को दूसरी जगह स्थानांतरित करना होगा।

निष्कर्ष

प्रदूषण के इस मामले से हम देख सकते हैं कि प्रदूषक कण वास्तव में स्वस्थ जीवन के लिए बहुत हानिकारक हैं। हवा में उनकी उच्च सांद्रता के कारण वे अम्लीय वर्षा, प्रकाश रासायनिक धुंध आदि का कारण बन सकते हैं। अम्लीय वर्षा हमारी प्रतिष्ठित इमारतों और स्मारकों को धूमिल और नष्ट कर देती है

अम्लीय वर्षा पौधों और वनस्पति के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकती है। अम्लीय वर्षा के कारण जमीन में एल्युमिनियम रिसने लगता है, यह पेड़ों को मिट्टी से पानी सोखने से रोकता है। इसलिए हमें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, हमें जीवाश्म ईंधन और किसी भी अन्य चीज का दहन नहीं करना चाहिए जिससे वायु बुरी तरह प्रदूषित हो।

कुछ महत्वपूर्ण सवाल

  • ताज ट्रेपेज़ियम केस क्या है और इसका नाम ताज ट्रेपेज़ियम क्यों रखा गया है?
  • ताज ट्रेपेजियम का केस किसने दर्ज कराया ?
  • ताज की सुंदरता को धूमिल करने के लिए कौन से कारक उत्तरदाई हैं?
  • ताज ट्रेपेजियम केस का फैसला क्या था ?